Arvind Kejriwal : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू की ओर से एसजी तुषार बहस कर रहे हैं। वहीं, केजरीवाल (CM Kejriwal) के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से हैं। याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है।
CM Kejriwal के बयान पर ईडी के वकील ने उठाए सवाल
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में अरविंद केजरीवाल (CM Kejriwal) के एक बयान का जिक्र किया। तुषार ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि अगर लोग झाड़ू को वोट देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? ‘ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है।
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इस मुद्दे पर गौर नहीं करेंगे – सुप्रीम कोर्ट
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर गौर नहीं करेंगे। हम फैसले की आलोचना का स्वागत करते हैं। वह बयान केजरीवाल की अपनी राय है। केजरीवाल को जमानत देने का फैसला और 2 जून को सरेंडर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कानून उसी आदेश का पालन करेगा। हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब सरेंडर करना है? केजरीवाल को तय तारीख पर ही सरेंडर करना होगा।
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