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सिंगरौली में School Vans के लिए नए नियम, E-Rickshaw पूरी तरह बैन

ब्यूरो कार्यालय

Author | Updated: 10 Aug 2025, 08:28 PM IST | 1 min read
New rules for school vans in Singrauli, e-rickshaws completely banned
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सिंगरौली, 10 अगस्त 2025।जिले में स्कूली बच्चों को ई-रिक्शा के माध्यम से लाने-ले जाने पर अब पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्र शेखर शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से पूरे सिंगरौली जिले में लागू हो गया।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ई-रिक्शा में न तो उचित सुरक्षा प्रबंध होते हैं और न ही बच्चों को सुरक्षित रखने की आवश्यक सुविधाएं। साथ ही, कई चालक क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन करते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इस स्थिति को देखते हुए आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

स्कूल वाहनों के लिए अनिवार्य नियम

जारी निर्देशों के अनुसार

  1. स्कूल वाहन पीले रंग का होगा।
  2. पीछे “On School Duty” का बोर्ड अनिवार्य।
  3. प्राथमिक उपचार पेटी, फायर एक्सटिंग्विशर और स्पीड गवर्नर जरूरी।
  4. वाहन के दरवाजों पर मजबूत ताले और खिड़कियों पर जाली।
  5. बैग टांगने की व्यवस्था व प्रशिक्षित अटेंडर की मौजूदगी।
  6. वाहन पर स्कूल का नाम और संपर्क नंबर अंकित।

आदेश में कहा गया है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है और इसे एकपक्षीय आदेश के रूप में लागू किया गया है, क्योंकि इसकी तत्काल आवश्यकता थी।

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