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टैक्स चोरी (Tax Evasion) रोकने के लिए सिंगरौली में शुरू हुआ ‘नागरिक सूचना डैशबोर्ड’

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने टैक्स चोरी (Tax Evasion) रोकने के लिए नागरिक सूचना डैशबोर्ड (Citizen Information Dashboard) पोर्टल शुरू किया है। अब नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे, शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

नौशाबा अंजुम

Author | Updated: 11 Jun 2026, 10:14 AM IST | 1 min read
नागरिक सूचना डैशबोर्ड के जरिए अब आम नागरिक भी टैक्स चोरी रोकने में निभा सकेंगे महत्वपूर्ण भूमिका।
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सिंगरौली, 11 जून 2026 ।। मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने टैक्स चोरी (Tax Evasion) रोकने के लिए नागरिक सूचना डैशबोर्ड (Citizen Information Dashboard) पोर्टल शुरू किया है। अब नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे, शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने कर चोरी (Tax Evasion) पर अंकुश लगाने के लिए “नागरिक सूचना डैशबोर्ड” नामक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक संदिग्ध व्यवसायों, फर्जी बिलिंग, अपंजीकृत व्यापारियों और टैक्स चोरी से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

टैक्स चोरी (Tax Evasion) रोकने के लिए शुरू हुई नई डिजिटल पहल

मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने टैक्स चोरी पर प्रभावी नियंत्रण और राजस्व संरक्षण के उद्देश्य से “नागरिक सूचना डैशबोर्ड” (Citizen Information Dashboard) नामक एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है।

वाणिज्यिक कर कार्यालय, वृत्त वैढन-सिंगरौली की उपायुक्त शीतल मिश्रा ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक सीधे विभाग को कर चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

Interesting Question

किन मामलों की कर सकेंगे शिकायत?

नागरिक सूचना डैशबोर्ड (Citizen Information Dashboard) पर निम्नलिखित मामलों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं..

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  • संदिग्ध करदाता (Taxpayer)
  • अपंजीकृत व्यवसाय
  • फर्जी बिलिंग (Fake Billing)
  • कर चोरी (Tax Evasion)
  • संदिग्ध गोदाम
  • संदिग्ध वाहन
  • अन्य जीएसटी एवं वाणिज्यिक कर से जुड़े अनियमित मामले

शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय

विभाग के अनुसार इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

इससे नागरिक बिना किसी भय के कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकेंगे।

कैसे करें ऑनलाइन शिकायत?

नागरिक अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

प्रक्रिया क्या है ?

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. OTP आधारित रजिस्ट्रेशन करें।
  3. आवश्यक जानकारी भरें।
  4. संबंधित शिकायत दर्ज करें।
  5. शिकायत जमा होने के बाद उसका स्टेटस भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा।

शिकायत की प्रगति भी देख सकेंगे नागरिक

पोर्टल की एक और विशेषता यह है कि नागरिक केवल नई शिकायत दर्ज ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि पहले से दर्ज शिकायतों की प्रगति (Status Tracking) भी ऑनलाइन देख सकेंगे।

इससे शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

विभाग ने नागरिकों से की अपील

वाणिज्यिक कर विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस डिजिटल व्यवस्था का अधिकतम उपयोग करें और टैक्स चोरी रोकने में प्रशासन का सहयोग करें।

विभाग का मानना है कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राजस्व हानि को रोका जा सकेगा और कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

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