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जिले मे रात 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

Om Prakash Shah

Author | Updated: 11 Feb 2026, 05:48 PM IST | 1 min read
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सिंगरौली। जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिंगरौली पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। वर्तमान में विद्यार्थियों की परीक्षाएँ संचालित होने के मद्देनज़र पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रात्रि 10:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षाओं के मद्देनज़र सिंगरौली में ध्वनि पर सख्ती, रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक सिंगरौली। विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिंगरौली पुलिस ने जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस द्वारा जारी विशेष निर्देशों में कहा गया है कि रात्रि 10:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम या लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम अनुमति के डीजे संचालन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाए जाने पर संबंधित उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। साथ ही आयोजकों को निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास विशेष सावधानी बरतें। पुलिस का कहना है कि देर रात तेज ध्वनि से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और आमजन की शांति भंग होती है। इसे देखते हुए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में चालानी कार्रवाई के साथ-साथ अपराध पंजीबद्ध करने की भी कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सामाजिक आयोजनों में नियमों का पालन करते हुए सहयोग करें, ताकि विद्यार्थियों को शांत वातावरण मिल सके और जिले में कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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