सिंगरौली। आगामी त्योहारों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में प्रतिबंधित पटाखों, संशोधित कार्बाइड गन और खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री एवं प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
दीपावली एवं आगामी त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सिंगरौली जिले में प्रतिबंधित पटाखों, संशोधित कार्बाइड गन और खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, लोहे, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर बनाई जाने वाली संशोधित कार्बाइड गन तथा प्लास्टिक की बोतलों में पानी और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से तैयार किए जाने वाले खतरनाक उपकरणों पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे उपकरणों से ज्वलनशील गैस उत्पन्न होने के कारण आग लगने, गंभीर दुर्घटना और जनहानि का खतरा बना रहता है।
Also Read
पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित सामग्री के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सिंगरौली पुलिस ने नागरिकों, अभिभावकों, युवाओं और व्यापारियों से प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करने तथा बच्चों को खतरनाक उपकरणों से दूर रखने की अपील की है। प्रतिबंधित सामग्री के निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलने पर नजदीकी थाना अथवा चौकी में सूचना दें। इसके अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7049134457 पर भी सूचना दी जा सकती है।



