सिंगरौली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जिले में शुष्क दिवस रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव बैनल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन जिले की सभी मदिरा दुकानें एवं मदिरा भंडारण केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव बैनल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-2, एफएल-3, आरएसडब्ल्यू-1 (वाइन शॉप) तथा स्टोरेज महाभांडागार बैढ़न में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही मदिरा के परिवहन पर भी रोक प्रभावी रहेगी। कलेक्टर ने पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




