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सिंगरौली नगर निगम ने व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया

ब्यूरो कार्यालय

Author | Updated: 22 Aug 2025, 09:02 PM IST | 0 min read
Singrauli Nagar Nigam has made trade license mandatory for traders
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सिंगरौली। शुक्रवार को सिंगरौली नगर पालिक निगम के उपायुक्त आरपी बैस ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब नगरीय क्षेत्र में व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। नगर निगम ने इसे अनिवार्य नियम के रूप में लागू किया है।

आरपी बैस ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस से व्यापारी भाई अपना व्यापार आसानी से और बिना किसी कानूनी परेशानी के कर सकेंगे। इससे उनके व्यापार को सरकारी वैधता भी मिलेगी। नगर निगम का यह कदम शहर में संगठित और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था बनाने की दिशा में है।

उपायुक्त श्री बैस ने आगे बताया कि ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल है। व्यापारी भाई नगर निगम कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र शपथ पत्र, स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, किरायानामा, संपत्ति कर की रसीद, फार्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति और आवेदक व दुकान का फोटो शामिल है। इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह लाइसेंस न केवल व्यापार को वैध बनाता है, बल्कि भविष्य में कानूनी विवादों से भी बचाता है। बिना लाइसेंस के व्यापार करना अब दंडनीय माना जाएगा। इसलिए नगर निगम ने सभी व्यापारियों से स्पष्ट अपील की है कि वे नियमों का पालन करें।

नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से शहर के व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। कई बार बिना लाइसेंस के व्यापार करने से व्यापारी जुर्माने या अन्य दिक़्क़तों में फंस जाते हैं। ट्रेड लाइसेंस मिलने के बाद वे निश्चिंत रहकर अपना काम कर सकते हैं।

उपायुक्त आरपी बैस ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि हर व्यापारी को सुविधा मिले। इसलिए कार्यालय में अलग काउंटर और कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रक्रिया में किसी को कठिनाई न हो। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे समय पर आवेदन करें और अपने दस्तावेज पूरे रखें।

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सिंगरौली नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय पर आवेदन न करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस निर्णय से शहर की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी और साथ ही अवैध व्यापार पर भी रोक लगेगी।

अंत में उपायुक्त ने पुनः सभी व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें। नागर निगम कार्यालय में दस्तावेज जमा कर तुरंत ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें। क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो उनके व्यवसाय को कानूनी और सुरक्षित बनाएगी।

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