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बहराइच में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी अविनाश पांडे को चौथी बार आजीवन कारावास

ब्यूरो कार्यालय

Author | Updated: 18 Dec 2025, 08:19 PM IST | 0 min read
Bahraich POCSO case, Avinash Pandey, rape of a five-year-old girl, life imprisonment, UP crime news
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बहराइच जिले में अदालत ने एक गंभीर अपराध पर सख्त फैसला सुनाया है।अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अरविंद कुमार गौतम ने आरोपी अविनाश पांडे उर्फ सिंपल को आजीवन कारावास की सजा दी है।

अविनाश पांडे को दलित बच्ची के साथ रेप का दोषी पाया गया।

मामला काफी समय से अदालत में चल रहा था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को “साइको सीरियल रेपिस्ट” मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों और कमजोर वर्गों के खिलाफ ऐसे अपराधों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

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  • 24 सितंबर 2025 को आजीवन कारावास एक लाख 60 हजार का जुर्माना
  • 29 सितंबर 2025 को आजीवन कारावास दो लाख से अधिक का जुर्माना
  • 08 अक्तूबर 2025 को आजीवन कारावास दो लाख 40 हजार का जुर्माना
  • 17 दिसंबर 2025 को आजीवन कारावास दो लाख 60 हजार का जुर्माना

स्थानीय लोगों ने फैसले को न्याय की जीत बताया है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला समाज में एक मजबूत संदेश देगा कि कानून से कोई अपराधी नहीं बच सकता।

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