सिंगरौली। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर RF टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। AI आधारित मानव रहित ई-चेकगेट व्यवस्था के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, संबंधित वाहन स्वामियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर टैग लगवाना होगा।
जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर RF टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित वाहन स्वामियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर टैग लगवाना होगा। निर्देश खनिज पट्टाधारियों, स्टोन क्रेशर संचालकों, खनिज व्यापारियों एवं परिवहनकर्ताओं पर लागू होंगे।
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RF टैग के लिए वाहन स्वामी ई-चेकगेट पोर्टल https://echeckgate.mp.gov.in/home पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। प्रशासन के अनुसार, RF टैग को कार्यशील स्थिति में बनाए रखना वाहन स्वामी की जिम्मेदारी होगी।
निर्धारित समय-सीमा में टैग नहीं लगवाने या निर्देशों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें खनिज परिवहन पर प्रतिबंध लगाने तथा ई-खनिज पोर्टल से वाहन का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी शामिल है।




