सिंगरौली। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला सहकारी बैंक मर्यादित सिंगरौली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में 15 मार्च 2026 को आयोजित हुआ।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में 15 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला सहकारी बैंक मर्यादित सिंगरौली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान सचिव श्री मनोरम तिवारी ने उपस्थित लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर किसी भी प्रकार की ठगी या शोषण से बच सकते हैं।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अमित शर्मा, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री पी.सी. सूर्यवंशी सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान करने पर जोर दिया गया।







