बच्चों को CBSE School में पढ़ाना आज के समय में अभिभावको की पहली पसंद बनती जा रही हैं। यही वजह है कि कई लोग अपना खुद का CBSE स्कूल खोलने का सपना देखते हैं।
CBSE स्कूल शुरू करना केवल भवन बनाकर पढ़ाई शुरू कर देने जितना आसान नहीं है। CBSE School खोलने के लिए कानूनी प्रक्रिया, जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी अनुमति और CBSE Affiliation सहित कई नियमों का पालन करना जरुरी होता है।
अगर आप भी CBSE School Opening Guide तलाश रहे हैं, तो यहां पूरी जानकारी आसान भाषा में पढ़िए।
सबसे पहले बनानी होगी Non-Profit संस्था
CBSE के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत नाम से स्कूल संचालित नहीं कर सकता।स्कूल संचालित करने के लिए इनमें से किसी एक संस्था का गठन करना जरुरी होता है
- Registered Trust
- Registered Society
- Section 8 Company
स्कूल का संचालन, आय-व्यय और प्रशासन सभी कुछ इसी संस्था के माध्यम से किया जाता है।
CBSE School के लिए कितनी जमीन चाहिए?
CBSE Affiliation Bye-Laws के अनुसार जमीन की आवश्यकता क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
सामान्य क्षेत्र
- लगभग 6000 वर्गमीटर (करीब 1.5 एकड़)
Metro (X Category) शहर
- Secondary School – 1600 वर्गमीटर
- Senior Secondary – 2400 वर्गमीटर
Y Category शहर
- लगभग 2400 से 3200 वर्गमीटर
पहाड़ी एवं उत्तर-पूर्वी राज्य
- लगभग 2400 से 4000 वर्गमीटर
जमीन खरीदना जरूरी है?
जरूरी नहीं।
CBSE अब कम से कम 15 वर्ष की Registered Lease वाली जमीन को भी एप्रूव कर देता है। पहले यह 30 वर्ष होती थी।आपको नगर निगम या विकास प्राधिकरण से Land Use Permission भी लेना जरूरी है।
Playground का नियम
CBSE के नियम अनुसार लगभग 2000 वर्गमीटर का खेल मैदान होना चाहिए।
यदि पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है, तो स्कूल के 200 मीटर के भीतर स्थित किसी स्टेडियम या खेल मैदान के साथ कम से कम 15 वर्ष का वैध समझौता (Agreement) होना ही चाहिए।
स्कूल भवन में क्या-क्या होना चाहिए?
- प्रत्येक Classroom लगभग 8×6 मीटर
- Science Laboratory लगभग 9×6 मीटर
- Library लगभग 1200 Square Feet
- Computer Lab
- Smart Classroom
- Separate Toilets
- Drinking Water
- CCTV
- Ramp एवं दिव्यांग सुविधाएं
यह तीन Certificate
स्कूल भवन तैयार होने के बाद आपको यह सर्टिफिकेट चाहिए !
- Building Safety Certificate
- Fire Safety Certificate
- Health & Sanitation Certificate
राज्य सरकार से लेना होगा NOC !
CBSE Affiliation के लिए पहले राज्य सरकार से लेनी होती है अनुमति।
- School Recognition
- No Objection Certificate (NOC)
पहले राज्य सरकार से अनुमति उसके बाद ही CBSE Affiliation के लिए आवेदन करसकते है।
CBSE Affiliation आपको कैसे मिलेगा ?
आपको इसके लिए SARAS Portal पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इसके बाद CBSE की एक टीम स्कूल के निरीक्षण के लिए दौरा करेगी।
जो आपके यहां इन सब की जांच करेगी
- Building
- Laboratory
- Library
- Playground
- Fire Safety
- Teacher Qualification
- TET Qualification
- Documents
जब सब ठीक रहेगा तभी आपको CBSE Affiliation Code जारी किया जाएगा।
कितना खर्च लग सकता है ?
एक अनुमान के तौर पर
- जमीन
- भवन निर्माण
- फर्नीचर
- लैब
- डिजिटल क्लासरूम
- स्टाफ
- CBSE Affiliation Fee
को मिलाकर लगभग ₹2 करोड़ से ₹10 करोड़ या उससे अधिक का निवेश हो सकता है।
स्कूल खोलने से पहले किन बातों का रखें ध्यान
- पहले विस्तृत Project Report तैयार करें।
- भूमि का कानूनी सत्यापन कराएं।
- राज्य सरकार के नियमों का पालन करें।
- CBSE Affiliation Bye-Laws का अध्ययन करें।
- अनुभवी आर्किटेक्ट और शिक्षा सलाहकार की सहायता लें।





















