Madhya Pradesh SIR 2026 Voter List । ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे ढूंढें अपना नाम 

By: News Desk

On: Tuesday, December 23, 2025 11:08 PM

Madhya Pradesh SIR 2026,How to check your name
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भोपाल: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आज यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश की Special Intensive Revision (SIR) 2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने जा रहा है। यह प्रक्रिया मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके और अपात्र नामों को हटाया जा सके।

SIR क्या है और क्यों जरूरी है?

Special Intensive Revision (SIR) एक व्यापक मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जिसे निर्वाचन आयोग तब लागू करता है जब उसे लगता है कि नियमित वार्षिक संशोधन मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस प्रक्रिया में घर-घर जाकर सत्यापन, पहले से भरे गए फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन और पुराने मतदाता डेटा की दोबारा जांच की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है।

मध्य प्रदेश SIR 2026 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऐसे करें चेक

स्टेप 1

निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

https://voters.eci.gov.in/download-eroll

और राज्य के रूप में मध्य प्रदेश चुनें।

स्टेप 2

अपने जिले पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की सूची दिखाई देगी।

अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करने पर एक Google Drive फोल्डर खुलेगा, जिसमें बूथ-लेवल मतदाता सूची PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगी।

स्टेप 3

अपने पोलिंग बूथ से संबंधित PDF खोलें और उसमें अपना नाम जांचें। पोलिंग बूथ नंबर SIR के दौरान दिए गए फॉर्म पर उल्लेखित होता है।

अगर बूथ नंबर उपलब्ध नहीं है, तो अपने Booth Level Officer (BLO) से संपर्क किया जा सकता है।

EPIC नंबर से भी कर सकते हैं नाम की जांच

मतदाता चाहें तो नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर अपने EPIC नंबर के जरिए भी नाम खोज सकते हैं:

https://electoralsearch.eci.gov.in/

वोटर डिटेल्स वेरिफाई करने के अन्य तरीके

  • मध्य प्रदेश CEO की वेबसाइट: ceoelection.mp.gov.in
  • ECINET मोबाइल ऐप
  • BLO, Electoral Registration Officer (ERO) या Assistant ERO से संपर्क

अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है और उसे किसी प्रकार की सुनवाई की सूचना भी नहीं मिली है, तो उसे Form-6 (Annexure-IV) भरकर नए सिरे से आवेदन करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

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