2.70 एकड़ जमीन को लेकर विवाद, कोर्ट ने स्टेटस क्वो बनाए रखने और मेडिएशन का दिया सुझाव
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी से जुड़े चेन्नई की जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर व खुशी कपूर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीदेवी परिवार से जुड़े एक पुराने संपत्ति विवाद मामले में अहम कदम उठाते हुए फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर व खुशी कपूर को नोटिस जारी किया है।
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यह मामला चेन्नई के शोलिंगनल्लूर स्थित 2.70 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिस पर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है।
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कहां स्थित है विवादित जमीन?
- चेन्नई के शोलिंगनल्लूर क्षेत्र में
- सर्वे नंबर 1/1B
- कुल क्षेत्रफल: 2.70 एकड़
विवाद कैसे शुरू हुआ?
- मामला पहले चेंगलपट्टू की अदालत में दायर हुआ
- ट्रायल कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया
- लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने 2026 में केस खारिज कर दिया
कारण
- 1988 के लेन-देन को चुनौती देने में देरी
- दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
एम.सी. शिवकामी और एम.सी. नटराजन ने याचिका दायर की
सुप्रीम कोर्ट ने
- दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया
- स्टेटस क्वो बनाए रखने का आदेश दिया
- मेडिएशन का सुझाव दिया
एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में सुलह की बात कही गई
अगली सुनवाई
- अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी
- तब तक मेडिएशन की प्रगति की समीक्षा होगी
क्या है पूरा दावा?
- याचिकाकर्ता खुद को एम.सी. चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी बताते हैं
- संपत्ति में 1/5 हिस्सेदारी की मांग
- 1988 के बिक्री दस्तावेज को अमान्य घोषित करने की मांग
कपूर परिवार का पक्ष
सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा
- मामला बहुत पुराना है (1988)
- याचिका 2025 में दाखिल की गई
- इसलिए यह लिमिटेशन पीरियड से बाहर है





