खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा 17 अगस्त 2026 तक कराने की अपील की गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
गांव-गांव पहुंच रहा जागरूकता रथ
कृषि विभाग के अनुसार, योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जिले में कृषि बीमा कंपनी द्वारा जागरूकता रथ संचालित किया जा रहा है। यह रथ गांव-गांव जाकर किसानों को फसल बीमा प्रक्रिया योजना के लाभ व आवेदन की जानकारी दे रहा है।
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किसानों के लिए जरूरी अपील
कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें, समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
- कृषि विभाग
- बैंक
- पैक्स (PACS)
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
क्यों जरूरी है फसल बीमा?
- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं में आर्थिक नुकसान की भरपाई
- किसानों की आय सुरक्षा
- खेती में जोखिम कम करने में मदद





