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नेशनल लोक अदालत 9 मई को, आपसी समझौते से होंगे विवादों का समाधान

Om Prakash Shah

Author | Updated: 21 Apr 2026, 06:50 PM IST | 1 min read
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सिंगरौली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ता संघ बैढ़न के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर अधिवक्ता संघ बैढ़न के सभागार में मध्यस्थता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कुमार खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश श्री खंडेलवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इनमें आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस), मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण वसूली सहित सिविल एवं राजस्व प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों जैसे चेक बाउंस, बैंक ऋण, श्रम विवाद एवं अन्य समझौता योग्य मामलों का भी निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।

न्यायाधीश श्री खंडेलवाल ने आमजन से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आपसी सहमति के आधार पर अपने विवादों का त्वरित एवं सस्ता समाधान प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता एक प्रभावी माध्यम है, जो पक्षकारों को सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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