सिंगरौली, 11 अगस्त 2026। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विभागीय नियमों के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने अशासकीय संस्कार वैली इंटरनेशनल स्कूल, घूरीताल (वैढ़न) के प्रबंधन पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई शिकायत की विस्तृत जांच के बाद की गई है।
कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर हुई जांच में विद्यालय प्रबंधन पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई नहीं कराने समेत कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जिला शिक्षा केन्द्र की ओर से जारी आदेश में विद्यालय प्रबंधन को निर्धारित समय में अर्थदंड जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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5वीं और 8वीं का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हुआ
जांच में पाया गया कि विद्यालय में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्ययन-अध्यापन नहीं कराया जा रहा था। कक्षा 5वीं और 8वीं का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कराया गया, जबकि विद्यार्थियों को पुरानी पुस्तकों से पढ़ाने की बात भी सामने आई।
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प्रशासन के अनुसार, इससे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए। जांच में इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
9वीं से 12वीं तक प्रवेश को लेकर भी मिली अनियमितता
जांच के दौरान विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी संबद्धता को लेकर भी अनियमितता सामने आई। प्रशासन के मुताबिक, संबद्धता शुल्क जमा नहीं होने के बावजूद विद्यालय द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।
इसके अलावा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को किसी अन्य संस्था के माध्यम से परीक्षा में शामिल कराए जाने की बात भी जांच में सामने आई।
सुनवाई में जरूरी दस्तावेज नहीं कराए गए उपलब्ध
मामले की सुनवाई जिला पंचायत सिंगरौली में की गई। इस दौरान संस्था संचालक और प्रधानाध्यापक को अपने पक्ष में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
प्रशासन के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक अभिलेख, दैनिक दैनंदिनी और संबद्धता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए।
7 दिन में जमा करना होगा ₹1 लाख का अर्थदंड
जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विद्यालय प्रबंधन को ₹1 लाख की अर्थदंड राशि 7 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
राशि जिला रेडक्रॉस के भारतीय स्टेट बैंक, विंध्यनगर शाखा स्थित खाते में जमा कर उसकी पावती जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा नहीं करने पर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ और कठोर वैधानिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विद्यार्थियों के हित से समझौता नहीं : प्रशासन
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद निजी विद्यालयों में भी निर्धारित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक रिकॉर्ड, संबद्धता और विद्यार्थियों के हित से जुड़े नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ने की उम्मीद है।



