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सिंगरौली के इन सचिवों को नहीं मिलेगा अवकाश!

Rakesh Kumar Vishwakarma

Author | Updated: 11 Jun 2025, 10:14 AM IST | 1 min read
Zila Panchayat Singrauli
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सिंगरौली में मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 29 अप्रैल 2025 को पत्र क्रमांक एफ 6-1/2024/एक/9 से स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025, राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी / कर्मचारियों, ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में लागू की गई है। उक्त निर्देश के परिपालन में सिंगरौली प्रभारी मंत्री सम्पतिय उईके और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी IAS गजेन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत सचिवों का स्वैच्छिक प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरण किया है। जिसके उपरांत कई निर्देश भी दिए हैं।

पढ़े क्या है स्थानान्तरित सचिवों के लिए निर्देश?

  • ग्राम पंचायत सचिव को 07 दिन में कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है।
  • यदि उक्त अवधि में सचिव स्वतः कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे स्थानान्तरित स्थल के लिए एकतरफा मुक्त कर दिया जावेगा।
  • नवीन ग्राम पंचायत का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात ही सचिवों का वेतन आहरित किया जावेगा।
  • अपना समस्त प्रभार पदांकित सचिव को 07 दिन के भीतर सौंपना सुनिश्चित करें।
  • जहां पर सचिवीय पदस्थापना नहीं है, वहां ग्राम रोजगार सहायक को प्रभार सौंप कर पदांकित स्थान के लिए कार्यमुक्त होवें।
  • सचिव का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
  • 07 दिनों के अंदर नवीन पदस्थापना की जानकारी उपलब्ध न होने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए आगामी आदेश तक उक्त सचिवों के वेतन आहरित नहीं करेंगे।
  • आदेश के बिना युक्ति संगत कारणों के अपालन / बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले सचिव के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जोवगी।
  • 09.06.2017 के अनुपालन में जिन पंचायत सचिवों के विरूद्ध वसूली अधिरोपित है, विभागीय जांच प्रचलित है, धारा 92 के तहत कार्यवाही प्रचलित है, उन्हें पदस्थापना स्थान पर स्थानान्तरित कर पंचायत सचिव का समस्त प्रशासनिक प्रभार दिया जावेगा, परन्तु वित्तीय प्रभार से वंचित रखा जायेगा तथा पूर्व की भांति ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वित्तीय समव्यवहार करने के लिए सक्षम होगा।

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