नई दिल्ली। Passport Rules 2026 के तहत केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया है। संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से लागू होगा और यह सामान्य (Ordinary) तथा Tatkal Passport दोनों श्रेणियों पर लागू रहेगा।
सरकार ने यह संशोधन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत अधिसूचित किया है।
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पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही रहेगी।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष होगी।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पासपोर्ट 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो पहले हो, वैध रहेगा।
किन लोगों को मिलेगी 10% छूट?
सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए शुल्क में छूट जारी रखी है।
10 प्रतिशत फीस छूट मिलेगी
- 8 वर्ष तक के बच्चों को
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को
हालांकि यह छूट केवल Fresh Passport Application पर लागू होगी।
यह लाभ
- Passport Reissue
- Tatkal Passport
पर लागू नहीं होगा।
MEA ने पासपोर्ट को लेकर किया बड़ा स्पष्टीकरण
हाल ही में Ministry of External Affairs (MEA) ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण (Conclusive Proof of Citizenship) नहीं है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार
- पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना है।
- यह विदेश में धारक की पहचान स्थापित करने वाला यात्रा दस्तावेज है।
- भारतीय नागरिकता का निर्धारण Citizenship Act और उससे संबंधित कानूनों के तहत किया जाता है, केवल पासपोर्ट जारी होने से नहीं।
1 जुलाई से सभी आवेदनों पर लागू होंगे नए नियम
सरकार के अनुसार 1 जुलाई 2026 से जमा किए जाने वाले सभी पात्र पासपोर्ट आवेदन चाहे सामान्य हों या Tatkal Passport नई शुल्क संरचना के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे।





