Lok Sabha Election 2024 : 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चुनाव के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी, अर्ध-सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सिविल सेवकों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे।
Lok Sabha Election 2024
इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी और अर्धसरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला कलक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने आदेश जारी किये हैं। इसमें सभी प्रकार के सामयिक एवं अर्जित परमिट प्रतिबंधित रहेंगे। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को 2 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता हो तो कार्यालय प्रमुख प्रस्ताव भेजेंगे।
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कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (कार्मिक प्रबंधन) को भेजेंगे। उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। चिकित्सा उपचार एवं चिकित्सा अवकाश हेतु संबंधित लोक सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय, कार्मिक प्रबंधन अनुभाग में चुनावी कार्य से छूट के लिए अनुरोध कार्यालय प्रमुख की स्पष्ट राय के बाद ही भेजे जाएंगे।
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चुनाव संबंधी आदेश और डाक प्राप्त करने के लिए सभी केंद्र और राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे। कार्यालय प्रमुख आदेश एवं संबंधित डाक की प्राप्ति एवं समय सीमा के भीतर उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



