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कोर्ट ने कहा अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध

UTN Hindi ।। Digital Team

Author | Updated: 09 Apr 2024, 05:01 PM IST | 1 min read
Arvind Kejriwal
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CM Arvind Kejriwal Update : शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत में लिए जाने को गलत बताया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल ने साजिश रची थी – दिल्ली हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर संदेह करना न्यायालय पर संदेह करने के समान है। मुख्यमंत्री के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है।  सीएम को जांच और पूछताछ से छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय का उपयोग करने और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी के समन्वयक के रूप में शामिल थे।

कोर्ट ने कहा कि (सीएम केजरीवाल) की गिरफ्तारी कानूनी है – ASG SV Raju

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने कहा, “आज न्यायाधीश ने सभी सबूतों की जांच करने के बाद फैसला सुनाया और अदालत ने यह भी कहा कि मनी ट्रेल का पता चला है।” कोर्ट ने आज न्याय सुनाया और कहा कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है।

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