MP RTE Admission 2026 : Madhya Pradesh में RTE Admission 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इस कानून के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। इन सीटों पर वंचित समूह और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इस योजना के तहत बच्चों को कक्षा 1 या प्री-स्कूल स्तर पर प्रवेश मिलता है। एक बार प्रवेश मिलने के बाद छात्र कक्षा 8 तक उसी स्कूल में पूरी तरह मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं। सरकार इन छात्रों की फीस का भुगतान स्कूलों को करती है।
आरटीई एमपी एडमिशन 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां
आरटीई के तहत सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। अभिभावक आधिकारिक पोर्टल rteportal.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- स्कूल और सीट मैट्रिक्स पोर्टल पर जारी 9 मार्च 2026
- ऑनलाइन आवेदन शुरू 13 मार्च 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026
- आवेदन में त्रुटि सुधार 13 से 28 मार्च 2026
- दस्तावेज सत्यापन 14 से 30 मार्च 2026
- ऑनलाइन लॉटरी परिणाम 2 अप्रैल 2026
- स्कूल में रिपोर्टिंग और प्रवेश जून 2026
आवेदन के बाद दस्तावेजों की जांच
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया 14 मार्च से 30 मार्च 2026 तक चलेगी। अभिभावकों को अपने बच्चे के सभी मूल दस्तावेज लेकर संबंधित जन शिक्षा केंद्र या संकुल स्कूल में जाना होगा। यहां अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तभी आवेदन आगे बढ़ेगा।
2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी से चयन
आरटीई के तहत बच्चों का चयन 2 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। यह चयन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होगा। लॉटरी पूरी होने के बाद चयनित छात्रों के माता-पिता को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इसके अलावा चयन सूची आरटीई पोर्टल पर भी देखी जा सकेगी।
किन बच्चों को मिलेगा आरटीई का लाभ
आरटीई योजना मुख्य रूप से दो वर्गों के बच्चों के लिए है।
1. वंचित समूह (DG)
इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और विमुक्त जाति के बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चे, एचआईवी प्रभावित बच्चे और वन भूमि पट्टा वाले परिवारों के बच्चे भी इसमें आते हैं।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे शामिल होते हैं। इनके लिए बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।
प्रवेश के लिए आयु सीमा
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आयु सीमा तय की गई है।
- नर्सरी: 3 से 4.5 वर्ष
- केजी-1: 4 से 5.5 वर्ष
- केजी-2: 5 से 6.5 वर्ष
- कक्षा 1: 6 से 7.5 वर्ष
प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 जुलाई 2026 तक की जाएगी। वहीं कक्षा 1 के लिए आयु 30 सितंबर 2026 के अनुसार तय होगी।
आरटीई आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आरटीई प्रवेश के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे।
- बच्चे का आधार कार्ड या समग्र आईडी
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण (आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल)
- जाति प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड
- दिव्यांग या विशेष श्रेणी के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र
आवेदन करते समय ध्यान रखने वाली बातें
आरटीई के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। स्कूलों द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभिभावक आवेदन करते समय कम से कम 3 और अधिकतम 10 स्कूल चुन सकते हैं। हर छात्र केवल एक ही आवेदन कर सकता है। अगर एक से ज्यादा आवेदन पाए गए, तो सभी आवेदन रद्द हो सकते हैं।
समस्या होने पर कहां करें संपर्क
अगर आवेदन भरने में किसी तरह की परेशानी हो, तो अभिभावक संबंधित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। वे जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला परियोजना कार्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) या जन शिक्षा केंद्र से मदद ले सकते हैं। यहां से आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी और सहायता मिल सकती है।
अधिकारिक सूचना – Notification
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