Voter ID कार्ड के बिना दे सकते है वोट, जानिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया

UTN Hindi ।। Digital Team

Author | Updated: 18 Apr 2024, 01:51 PM IST | 1 min read
Lok Sabha Election 2024
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Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव (2024) के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से होगा। चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने “टर्निंग 18” अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग के इस अभियान का उद्देश्य उन युवाओं को प्रेरित करना है जो 18 वर्ष के हैं और मतदान के लिए पात्र हैं। अगर आपके पास वोटर Voter ID नहीं है तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा कर भी वोट कर सकते हैं।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

  1. आधार कार्ड
  2. ड्राइवर का लाइसेंस
  3. पैन कार्ड
  4. पासपोर्ट
  5. बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक
  6. मनरेगा कार्ड
  7. केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा
  8. कार्ड सेवा
  9. पेंशन दस्तावेज़
  10. आधिकारिक एमपी-एमएलए और एमएलसी आईडी कार्ड
  11. आरजीआई के माध्यम से जारी स्मार्ट कार्ड

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मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें

अगर आपके पास Voter ID, Aadhar Card, PAN Card जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आपको मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए मतदान केंद्र पर जाने से पहले वोटर लिस्ट (Voter List) में अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए चुनाव आयोग की SMS सेवा का उपयोग करें। ऐसा करने के लिए, संदेश में ‘ECI (और EPIC नंबर)’ लिखें और 1950 पर एक SMS भेजें। इसके बाद, चुनाव आयोग की ओर से एक संदेश के माध्यम से मतदाता सूची आपके पास भेज दी जाएगी।

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वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़े

  • मतदाता हेल्पलाइन ऐप पर जाकर nvsp.in या eci.gov.in पर जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
  • इसके अलावा आप चाहें तो स्थानीय बीएलओ के पास जाकर भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।

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