सिंगरौली में SIR जारी, जानिए,कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे ?

UTN Hindi ।। Digital Team

Author | Updated: 17 Nov 2025, 06:38 AM IST | 1 min read
SIR Singrauli, know which documents will have to be submitted?
Share:

सिंगरौली। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य तेज़ी से चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव बैनल ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि उनका नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल हो सके।

कलेक्टर ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात कर दिए गए हैं और घर-घर गणना फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं।

मतदाताओं को कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे?

निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से निम्न दस्तावेज तैयार रखने का आग्रह किया है:

New Edition

Read Today's E-Magazine

Swipe through the complete digital edition of Urjanchal Tiger right on your screen.

  • दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं या पिता/दादा/रिश्तेदार का नाम होने का प्रमाण
  • राज्य, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र संख्या, भाग संख्या, सरल क्रमांक आदि की जानकारी
  • यदि उपलब्ध हो तो वोटर आईडी कार्ड नंबर

उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के किसी भी हिस्से की मतदाता सूची का विवरण स्वीकार्य है, बशर्ते संबंध सिद्ध हो सके।

Advertisement

जरुर पढ़िए : ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने का आसान तरीका

Gaurav Bainal, the new collector of Singrauli, took charge.
                                                                      Gaurav Bainal : Collector, Singrauli, Madhya Pradesh

4 दिसंबर अंतिम तिथि, वरना नाम हट सकता है

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता 4 दिसंबर तक भरा हुआ गणना फॉर्म BLO को वापस नहीं करेंगे, तो ऐसे नागरिकों का नाम 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।बाद में नाम जोड़ने के लिए दावा–आपत्ति प्रक्रिया से गुजरना होगा और दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

 SIR प्रक्रिया के बारे अपने परिवार और पड़ोसियों को भी बताएं

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोग अपने परिवार, पड़ोस और आसपास के लोगों को SIR प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें और उन्हें दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के BLO, SDM कार्यालय या तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

ADVERTISEMENT