सिंगरौली जिले में संचालित स्पा और मसाज सेंटरों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लगातार मिल रही अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।
स्पा सेंटर संचालन के लिए जरूरी नियम
सिंगरौली पुलिस ने सभी स्पा सेंटर संचालकों के लिए कुछ अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं
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- केवल वैध लाइसेंस और अनुमति के साथ ही संचालन किया जाए
- सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन और आईडी अनिवार्य
- सेंटर के प्रवेश द्वार और रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरे कार्यशील रहें
- संचालन समय निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो
- पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था
- किसी भी संदिग्ध या गोपनीय गतिविधि की अनुमति नहीं
इन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध
पुलिस ने साफ किया है कि निम्न गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं
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- स्पा की आड़ में देह व्यापार या अनैतिक कार्य
- बिना पंजीकरण या फर्जी दस्तावेजों के संचालन
- संदिग्ध व्यक्तियों को बिना रिकॉर्ड प्रवेश देना
- बंद कमरों में नियमों के खिलाफ सेवाएं देना
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि कोई स्पा सेंटर नियमों का पालन नहीं करता है, तो
- सेंटर को तुरंत सील किया जाएगा
- संचालक और संबंधित लोगों पर केस दर्ज होगा
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई होगी
पुलिस और अधिकारियों का बयान
पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री ने स्पष्ट कहा है
स्पा सेंटर की आड़ में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
वहीं महिला थाना प्रभारी श्रीमती आराधना परिहार (मोबाइल: 9669370461) ने बताया कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और स्पा सेंटरों की लगातार जांच जारी रहेगी।



