Singrauli News : No Entry में घुसा वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला, ₹16 हजार का जुर्माना

सिंगरौली में प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर यातायात पुलिस ने वाहन चालक पर ₹16 हजार का जुर्माना लगाया।

UTN Hindi ।। Digital Team

Author | Updated: 14 Aug 2026, 07:07 PM IST | 1 min read
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सिंगरौली। जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहन क्रमांक CG 15 EH 9071 के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं पाया गया।

पुलिस के अनुसार, मामले में मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन चालक पर कुल ₹16,000 का जुर्माना लगाया गया और वसूला गया।

नो-एंट्री में प्रवेश की सूचना पर हुई जांच

पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त वाहन प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सूचना के आधार पर यातायात पुलिस ने वाहन की जांच की।

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जांच के दौरान चालक के पास वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। इसके बाद पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की।

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भारी और व्यावसायिक वाहनों पर सख्ती

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में भारी और व्यावसायिक वाहनों का अनधिकृत प्रवेश यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इससे आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है।

पुलिस ने बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने को भी गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन बताया है।

वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे नो-एंट्री के निर्धारित समय और प्रतिबंधित क्षेत्रों के नियमों का पालन करें।

इसके साथ ही बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन न चलाने और वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट रखने की अपील की गई है।

पुलिस ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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