Lok Sabha Election 2024 : चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट पर सरकार देगी अनुग्रह राशि

By: UTN Hindi ।। Digital Team

On: Monday, April 8, 2024 4:47 PM

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Lok Sabha Election 2024 : चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। इसमें सभी प्रकार के चुनाव संबंधी कर्तव्यों में लगे सभी कर्मी, सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होम गार्ड के सभी सुरक्षा कर्मी, चुनाव ड्यूटी में लगे कोई भी निजी व्यक्ति, ड्राइवर, क्लीनर आदि और बीईएल, ईसीआईएल इंजीनियर शामिल हैं।

आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी चुनाव संबंधी कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए अपने निवास या कार्यालय से निकलते ही चुनाव ड्यूटी पर माना जाएगा, जब तक कि वह ड्यूटी पूरी होने पर अपने निवास या कार्यालय में वापस न आ जाए। इस दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसे चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई घटना माना जाएगा।

Lok Sabha Election 2024 : किन कारणों पर सरकार कर्मियों को देगी अनुग्रह राशि

  • चुनाव ड्यूटी के दौरान उग्रवाद या सड़क पर खदान, बम विस्फोटों, सशस्त्र हमलों और कोविड 19 जैसे असामाजिक तत्वों के किसी भी हिंसक कृत्य के कारण मृत्यु होने पर, उनके परिवार को 30 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  • किसी अन्य कारण से कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
  • असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में 15 लाख रुपये और गंभीर चोट, जैसे कि अंगों की हानि, दृष्टि की हानि आदि के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में 7.5 लाख रुपये।
  • अनुग्रह भुगतान गृह मंत्रालय द्वारा अपने मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत पहले से ही प्रदान किए गए मुआवजे और राज्य सरकार या किसी नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य मुआवजे के अतिरिक्त होगा। अनुग्रह राशि का भुगतान बिना किसी अनावश्यक देरी के किया जाएगा।

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