HUF Tax Saving : भारत में इनकम टैक्स के नए नियमों के अनुसार ₹7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आपकी आय इस सीमा से ऊपर जाती है, टैक्स की जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। ऐसे में अधिकतर लोग टैक्स बचाने के वैध तरीकों की तलाश करते हैं।
हाल ही में टैक्स प्लानिंग को लेकर एक तरीका चर्चा में है, HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार। यह तरीका पूरी तरह कानूनी है और आयकर कानून के अंतर्गत मान्य है।
Also Read
क्या है HUF (Hindu Undivided Family)?
HUF एक अलग कानूनी इकाई होती है, जिसे आयकर अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र टैक्सपेयर माना जाता है।
इसका मतलब यह है कि
Read Today's E-Magazine
Swipe through the complete digital edition of Urjanchal Tiger right on your screen.
- HUF का अलग PAN कार्ड होता है
- अलग बैंक खाता खोला जाता है
- HUF की आय पर अलग से टैक्स लगता है
- यह परिवार के व्यवसाय, किराये या निवेश से आय कमा सकता है
सरल शब्दों में कहें तो HUF कागजों पर एक नया परिवार होता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम अलग हो जाती है।

HUF कैसे बनता है?
HUF बनाने के लिए किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती।यह अपने आप बन जाता है जब
- परिवार में शादी हो
- या परिवार में बच्चा जन्म ले
ध्यान देने वाली बात यह है कि HUF को “कागजों पर” बनाया जाता है, न कि असल में नया परिवार बनाने की जरूरत होती है।
HUF से टैक्स कैसे बचता है ? HUF Tax Saving
मान लीजिए
- आपकी सालाना आय: ₹12 लाख
- आपकी पत्नी की आय: ₹4 लाख
अगर HUF नहीं है, तो पूरी आय पर व्यक्तिगत रूप से टैक्स लगेगा।
लेकिन अगर HUF बना लिया जाए
- कुछ इनकम HUF के नाम पर दिखाई जा सकती है
- जैसे किराया, पारिवारिक बिजनेस की कमाई या निवेश से आय
- HUF को भी ₹7 लाख तक टैक्स फ्री स्लैब मिलता है
इस तरह कुल टैक्स देनदारी काफी कम हो जाती है।
HUF किन स्रोतों से कमाई कर सकता है?
HUF इन माध्यमों से आय अर्जित कर सकता है:
- किराये की आमदनी
- पारिवारिक बिजनेस का मुनाफा
- शेयर या म्यूचुअल फंड निवेश
- पुश्तैनी संपत्ति से आय
इस बात का ध्यान रहे की नौकरी से मिलने वाली सैलरी HUF में नहीं जोड़ी जा सकती।
HUF से जुड़ी जरूरी बातें क्या है ?
- HUF का अलग PAN अनिवार्य है
- बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए
- HUF की आय पर अलग ITR फाइल होता है
- टैक्स बचत पूरी तरह कानूनी है
- गलत इस्तेमाल पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है
HUF क्या हर किसी के लिए फायदेमंद है?
सीधा जवाब है, नहीं । HUF तभी फायदेमंद है जब
- आपकी आय ₹7 लाख से ज्यादा हो
- आपके पास पारिवारिक संपत्ति या बिजनेस हो
- लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग करनी हो
हां, सैलरी क्लास लोगों को HUF से सीमित लाभ मिलता है।



