सिंगरौली। मध्यप्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पात्र हितग्राहियों को राहत देते हुए मार्च-अप्रैल तथा मई-जून माह का राशन एकमुश्त (अग्रिम) आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस व्यवस्था के तहत उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है, ताकि पात्र परिवारों को दो-दो माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा सके।
मध्यप्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को मार्च-अप्रैल तथा मई-जून माह की राशन सामग्री अग्रिम रूप से वितरित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को दो-दो माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर खाद्यान्न मिल सके। जारी निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों को मार्च-अप्रैल 2026 की राशन सामग्री का वितरण 10 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। वहीं मई-जून 2026 के लिए आवंटित राशन का वितरण 1 मई से 31 मई 2026 के बीच अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि मार्च माह का आवंटन फरवरी में ही जारी कर दिया गया था, जबकि अप्रैल, मई और जून माह का आवंटन पोर्टल पर माहवार ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मार्च-अप्रैल के लिए आवंटित राशन सामग्री का शत-प्रतिशत उठाव 31 मार्च तक कर उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जाए।इसके साथ ही उचित मूल्य दुकान संचालकों को ऑनलाइन ट्रक चिट प्राप्त कर राशन सामग्री का समय पर वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित अवधि में सभी पात्र परिवारों को राशन मिल सके। इसी प्रकार मई-जून माह के लिए आवंटित राशन का उठाव 15 मई तक पूर्ण कर 1 मई से 30 मई तक सभी पात्र हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।











