सिंगरौली। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और दशहरा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले में कोयला और फ्लाई ऐश का सड़क मार्ग से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
शारदीय नवरात्रि, दशहरा पर्व और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सिंगरौली जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में कोयला और फ्लाई ऐश के सड़क मार्ग से परिवहन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार, 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर 2026 की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण सिंगरौली जिले में कोयला एवं फ्लाई ऐश का सड़क मार्ग से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय त्योहारों के दौरान सड़कों पर बढ़ने वाली भीड़ और भारी वाहनों से संभावित सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए लिया गया है।
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जिले में शारदीय नवरात्रि का समापन 19 अक्टूबर को होगा। इसके बाद 21 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा। वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरा (विजयादशमी) पर्व मनाया जाएगा। इन आयोजनों के दौरान विभिन्न स्थानों पर जुलूस एवं शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि में कोयला एवं फ्लाई ऐश का सड़क मार्ग से परिवहन करने अथवा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पूरे सिंगरौली जिले में प्रभावी रहेगा।




