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Lok Sabha Election 2024 : चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव प्रचार में होने वाले खर्चों को लेकर दिए निर्देश

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों तैयारियां कर रही है। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार खर्च का ब्योरा नियमानुसार रखने का निर्देश दिया है।

दैनिक खर्चों का रिकॉर्ड डायरी में रखना अनिवार्य

दरअसल, नामांकन दाखिल करने के बाद उम्मीदवार को अपने दैनिक खर्चों का रिकॉर्ड एक डायरी में रखना होता है। नियम यह है कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद आप पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपेंगे। आपको बता दें कि उम्मीदवार रैलियों, पोस्टरों और बैनरों, परिवहन और विज्ञापन वाहनों आदि पर पैसा खर्च करते हैं।

Lok Sabha Election 2024 : 95 लाख रुपये की खर्च सीमा

जानकारी के मुताबिक, इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 75 लाख रुपये तक और बड़े राज्यों के उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। जबकि विधानसभा चुनाव में यह सीमा 40 लाख रुपये है। आपको बता दे की 1951 के चुनावों में अधिकतम खर्च सीमा 25,000 रुपये थी, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई। 2014 के लोकसभा चुनाव तक अलग-अलग राज्यों में खर्च 54 लाख रुपये से 70 लाख रुपये के बीच था। जो इस बार और बढ़ गया है।

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