सिंगरौली। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय बैढ़न के सभागार में महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (पॉश एक्ट 2013) संबंधी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार खण्डेलवाल ने की।
जिला न्यायालय बैढ़न के सभागार में महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (पॉश एक्ट 2013) को लेकर विशेष जागरूकता एवं विधिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार खण्डेलवाल ने करते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉश एक्ट महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और न्याय सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में पीड़ित महिला आंतरिक परिवाद समिति में शिकायत दर्ज कर सकती है तथा कानून के तहत त्वरित कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने महिलाओं को चुप न रहकर अपने अधिकारों के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी पॉश एक्ट के विभिन्न प्रावधानों एवं कानूनी सहायता की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई।
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