नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जिला न्यायालय में वैकल्पिक विवाद समाधान सहायता प्वाइंट का शुभारंभ

Om Prakash Shah

Reporter | Updated: 12 Mar 2026, 10:50 AM IST | 1 min read
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सिंगरौली। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से जिला न्यायालय सिंगरौली परिसर में वैकल्पिक विवाद समाधान सहायता प्वाइंट का शुभारंभ किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से जिला न्यायालय सिंगरौली परिसर में वैकल्पिक विवाद समाधान सहायता प्वाइंट का शुभारंभ किया गया। उक्त अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री खण्डेलवाल ने कहा कि न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र समाधान करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। एंव बताया कि स्थापित किए गए वैकल्पिक विवाद समाधान सहायता प्वाइंट के माध्यम से न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों को उनके प्रकरणों से संबंधित आवश्यक जानकारी पैरालीगल वालेंटियर्स और डिफेंस काउंसिल द्वारा प्रदान की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह और सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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