कानून की पाठशाला बनी डी.ए.वी. बैढ़न, छात्रों ने जाना अपने अधिकार और कर्तव्य

Om Prakash Shah

Reporter | Updated: 09 Feb 2026, 06:25 PM IST | 1 min read
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सिंगरौली। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में डी.ए.वी. विद्यालय बैढ़न में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

डी.ए.वी. विद्यालय बैढ़न में उस समय कानून की जीवंत पाठशाला देखने को मिली, जब मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून से जोड़कर उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिवचरण पटेल ने सरल भाषा में निःशुल्क विधिक सहायता, ट्रैफिक नियम, पॉक्सो अधिनियम तथा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि कानून केवल सजा का माध्यम नहीं, बल्कि सुरक्षा और न्याय का आधार है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश श्री मनोरम तिवारी ने मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए इसके दुष्प्रभावों से छात्रों को अवगत कराया और संवाद के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता श्री योगेश शाह, विद्यालय के शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम ने बच्चों में कानून के प्रति जागरूकता के साथ आत्मविश्वास भी पैदा किया।

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