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चितरंगी में अवैध रेत खनन पर पुलिस का एक्शन, दो ट्रैक्टर जब्त

UTN Hindi ।। Digital Team

Author | Updated: 18 Aug 2026, 10:24 PM IST | 1 min read
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सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में बीएनएस और खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

अवैध खनन पर पुलिस का सख्त अभियान

सिंगरौली पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. (भा.पु.से.) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चितरंगी ललित बैरागी की निगरानी में यह कार्यवाही लगातार जारी है।

महान नदी से रेत उत्खनन की सूचना

थाना चितरंगी पुलिस को 16 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खम्हरिया स्थित महान नदी से कुछ लोग अवैध रूप से रेत उत्खनन कर ट्रैक्टर के जरिए परिवहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।

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पुलिस की घेराबंदी, आरोपी मौके से फरार

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चितरंगी ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा। टीम ने महान नदी के पास घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही वाहन चालक और मजदूर ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर फरार हो गए।

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दो ट्रैक्टर जब्त, मामला दर्ज

पुलिस ने मौके से रेत से भरे दो बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए, जिनकी कुल कीमत करीब 10.10 लाख रुपये बताई गई है।

मामले में अपराध क्रमांक 403/2026 और 404/2026 के तहत धारा 303(2), 317(5) बीएनएस तथा खान-खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

टीम की अहम भूमिका

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुधेश तिवारी के नेतृत्व में सउनि रमेश प्रसाद साकेत, विशेषर साकेत, आरक्षक शुभम पटले और आकाश पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Frequently Asked Questions

कार्यवाही कहां की गई?

ग्राम खम्हरिया, थाना चितरंगी क्षेत्र में महान नदी के पास।

कितने वाहन जब्त किए गए?

दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए।

आरोपी पकड़े गए या नहीं?

नहीं, आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई हैं?

बीएनएस की धारा 303(2), 317(5) और खान-खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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