सिंगरौली कलेक्टर शख्त, अवैध कार्बाइड गन और पटाखें बैन

By: Rakesh Kumar Vishwakarma

On: Friday, October 24, 2025 9:31 PM

Google News
Follow Us

Advertisement

सिंगरौली, 24 अक्टूबर 2025 : सिंगरौली के जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव बैनल ने जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, पटाखा या आतिशबाजी के लिए लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपो में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे और कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, क्रय और विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सिंगरौली जिला मजिस्ट्रेट गौरव बैनल ने अवैध संशोधित पटाखे और कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध जारी किया। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह कदम आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी को इन अवैध पटाखों को बनाना, बेचने या खरीदना नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और अवैध पटाखों से दूर रहें। इससे सुरक्षा सुनिश्चित होगी और कानून व्यवस्था बनी रहेगी।

Tain Viral News

चलती ट्रेन के AC फर्स्ट क्लास कूपे को सजाना पड़ा महंगा, वायरल वीडियो के बाद TTE सस्पेंड

सोशल मीडिया ( Social media ) पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद Indian Railways ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) को निलंबित कर दिया है। मामला ट्रेन नंबर 11002 नांदिग्राम एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास…

Read More

WhatsApp