सिंगरौली, 06 फरवरी 2026 । जिला पंचायत सिंगरौली में अनुशासनहीनता और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देश पर एक पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। वहीं एक ग्राम रोजगार सहायक को जनपद पंचायत कार्यालय में अस्थाई रूप से संलग्न किया गया है।
जिला पंचायत सिंगरौली में अनुशासनात्मक कार्रवाई। पंचायत सचिव को निलंबित किया गया, वहीं ग्राम रोजगार सहायक को जनपद पंचायत कार्यालय में अटैच किया गया।
Also Read
पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप
जनपद पंचायत बैढ़न के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी। ग्राम पंचायत रौहाल में पदस्थ पंचायत सचिव श्री सुमन्त दुबे द्वारा 15 से 22 जनवरी 2026 तक मोबाइल फोन बंद रखा गया। वे 22 जनवरी को आयोजित सेक्टर बैठक में भी अनुपस्थित रहे। इस मामले में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। लेकिन वे अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर सके।
Read Today's E-Magazine
Swipe through the complete digital edition of Urjanchal Tiger right on your screen.
पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का मामला
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2.0 के सर्वे कार्य में हितग्राहियों से अवैध रूप से राशि मांगी गई। प्राथमिक जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत लंघाडोल के तीन हितग्राहियों से 26 और 27 दिसंबर 2025 को 500-500 रुपये लिए गए। यह कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही और कदाचरण माना गया।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
इन आरोपों के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 एवं संशोधित नियमों के तहत कार्रवाई की गई। पंचायत सचिव श्री सुमन्त दुबे को 05 फरवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
धान चोरी मामले में ग्राम रोजगार सहायक पर कार्रवाई
दूसरी ओर ग्राम पंचायत उर्ती से जुड़ा मामला सामने आया। शिकायतकर्ता मनोज कुमार वैष्य सहित अन्य लोगों ने कलेक्टर श्री गौरव बैनल को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उर्ती सेवा सहकारी समिति से 94 बोरी धान चोरी का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप था कि चोरी ग्राम रोजगार सहायक की मिलीभगत से कराई गई।
पक्ष नहीं रख पाए रोजगार सहायक
प्राप्त शिकायत पर 29 जनवरी 2026 को ग्राम रोजगार सहायक श्री देवदत्त जायसवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
ऑफिस अटैच और मानदेय में कटौती
इस आधार पर ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। श्री देवदत्त जायसवाल को 05 फरवरी 2026 से अस्थाई रूप से जनपद पंचायत बैढ़न में संलग्न किया गया है। साथ ही आगामी आदेश तक उन्हें केवल 50 प्रतिशत मानदेय देने के निर्देश जारी किए गए हैं।



