सिंगरौली फरियादी द्वारा उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि इसकी लड़की दिनाँक 12-07-2023 को सुबह करीब 07.30 बजे बाजार जाने कह कर गई थी जो शाम तक वापस नहीं आई, जिसका पता तलाश गाँव मोहल्ले, नात रिश्तेदारी में किया किन्तु कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट पर थाना वैढ़न में अप.क्र. 753/23 धारा 363 भादविं का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना की गई।
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परिजनों द्वारा राजा साकेत निवासी नवजीवन विहार थाना विंध्यनगर के द्वारा भगा ले जाने की शंका जाहिर करने पर विंध्यनगर पहुँचकर पता तलाश की गई जो दिनाँक 20-05-2023 को नाबालिक अपहृता को नवजीवन विहार से दस्तयाब किया जाकर पीड़िता के कथन कराये गये जो अपने कथन में राजा साकेत को लगभग 04 साल से जानना पहचानना बात करना तथा लगभग 06 माह पहिले रात लगभग 08 बजे राजा साकेत द्वारा इसे बहला फुसलाकर इसके घर के पीछे बुलाकर इस के साथ गलत काम (बलात्कार) करना, उसके बाद भी कई बार गलत काम करना बताने पर मामले में धारा 376(3),376(2)(द) ताहि. 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया है तथा फरार आरोपी हनुमंत साकेत उर्फ राजा साकेत पिता जग जीवन साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी नवजीवन विहार थाना विंध्यनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहा से उसे जेल भेज गया है।
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आरोपी नाम पता
आरोपी हनुमंत साकेत उर्फ राजा साकेत पिता जगजीवन साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी नवजीवन विहार थाना विंध्यनगर
अपराध क्रमांक व धाराः
753/23 धारा 363,376(3),376(2)(एन)भादवि 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट
इनका रहा सराहनीय भूमिकाः-
निरीक्षक अरुण पाण्डेय, उनि विजय पुष्पकार, सउनि पंकज सिंह चंदेल, प्रआर. सूर्यभान आर. दिलीप धाकड़



