Reliance Coal Mine Accident में मृत ऑपरेटर के परिजनों ने कंपनी द्वारा घोषित मुआवजे पर असंतोष जताया है। परिवार ने उचित मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
रिलायंस कोयला खदान में हुए हादसे (Reliance Coal Mine Accident) में जान गंवाने वाले ऑपरेटर के परिजन कंपनी द्वारा घोषित मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि दुर्घटना के कई घंटे बाद मुआवजे की घोषणा की गई और घोषित राशि परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परिजनों ने उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
मुआवजे को लेकर परिजनों में नाराजगी
रिलायंस कोयला खदान में हुए हादसे (Reliance Coal Mine Accident) के बाद मृत ऑपरेटर के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि कंपनी द्वारा घोषित मुआवजा उनके परिवार के नुकसान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
परिवार का आरोप है कि दुर्घटना के कई घंटे बाद मुआवजे की घोषणा की गई, जिससे कंपनी प्रबंधन की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्या हैं परिजनों की प्रमुख मांगें?
मृतक के परिजनों ने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के सामने कई मांगें रखी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा राशि
- परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार
- हादसे की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच
- दोषियों के खिलाफ कार्रवाई
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपाय
स्थानीय लोगों ने भी जताई चिंता
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि खदान क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
कंपनी ने क्या-क्या सहायता घोषित की?
कंपनी द्वारा जारी पत्र के अनुसार मृतक के परिवार को निम्नलिखित सहायता दी जाएगी:
1. मासिक पेंशन
मृतक की आश्रित पत्नी को प्रतिमाह ₹12,425 पेंशन प्रदान की जाएगी।
2. परिवार के एक सदस्य को नौकरी
मृतक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार संविदाकार कंपनी में रोजगार दिया जाएगा।
3. पुत्रियों के विवाह में सहायता
मृतक की पुत्रियों के विवाह के लिए आवश्यक सहायता संबंधी प्रस्ताव प्रबंधन को भेजा जाएगा, जिस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
4. अंतिम संस्कार सहायता
अंतिम संस्कार के लिए ₹50,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
5. अंतरिम आर्थिक सहायता
मृतक की पत्नी को तत्काल राहत के रूप में ₹5 लाख की अंतरिम सहायता प्रदान की जाएगी।
6. वर्कमेन कम्पनसेशन
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आश्रित पत्नी को वर्कमेन कम्पनसेशन अधिनियम के तहत ₹15,28,728 की राशि दी जाएगी।
7. बच्चों की शिक्षा
मृतक के बच्चों की 12वीं कक्षा तक सरकारी विद्यालय में होने वाले शैक्षणिक खर्च का वहन परियोजना प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।
कोयला खदानों में कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कंपनी प्रबंधन द्वारा मुआवजा, रोजगार सहायता और दुर्घटना की जांच जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। हालिया हादसे के बाद एक बार फिर खदान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है।





