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मध्य प्रदेश का यह जिला 30 जून तक जल अभाव प्रभावित क्षेत्र घोषित

Mauganj News : मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले को 30 जून तक के लिए जल अभाव प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अजय श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूजल स्रोतों के अत्यधिक दोहन और बढ़ते तापमान के साथ जल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण जिले में आसन्न पेयजल संकट को देखते हुए, पेयजल कानून के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है। मऊगंज जिले में जल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिले को जल अभाव प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में पेयजल एवं घरेलू उपयोग को छोड़कर किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में जल के उपयोग पर 30 जून 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है।

घरेलू कामकाज को तत्काल प्रभाव से सुरक्षित करने के आदेश

जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नदी, नालों, बांधों, सार्वजनिक कुओं और अन्य जल स्रोतों सहित सभी जल स्रोतों को तत्काल प्रभाव से संरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी निजी व्यक्ति या एजेंसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई नया कुआं बनाने की अनुमति नहीं देगा। सार्वजनिक कुओं के दोहन को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निषेधाज्ञा अवधि के दौरान अपनी निजी भूमि पर निकासी कूप प्राप्त करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में भुगतान के साथ अपने क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही खनन

लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कुआं निकालने का कार्य किया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में पेयजल के सार्वजनिक स्रोत समाप्त हो जाते हैं और विकल्प के रूप में पेयजल का कोई अन्य सार्वजनिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एसडीएम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निजी पेयजल स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। निषेधाज्ञा आदेश 30 जून, 2024 तक लागू रहेंगे।

आदेश का उल्लंघन होने पर होगी कार्यवाही

निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पेयजल संरक्षण कानून का उल्लंघन होने पर कानून के अनुच्छेद 9 के तहत दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और पीएचई विभाग के अधिकारियों को जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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