New Income Tax Bill: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत, कम्यूटेड पेंशन पर पूरी कर छूट

UTN Hindi ।। Digital Team

Author | Updated: 14 Aug 2025, 05:20 PM IST | 1 min read
Share:
Advertisement

Fitelo Smart BMI Weight Scale

80% OFF

New Income Tax Bill: नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार है। यह नया विधेयक पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अन्य करदाताओं (Taxpayers) को भी बड़ी राहत दी गई है। नए विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर पेंशन (Pension) किसी मान्यता प्राप्त पेंशन फंड (Pension Funds) से मिलती है, तो पूरी कम्यूटेड पेंशन राशि (Commuted Pension Amount) पर कोई Tax नहीं लगेगा।

मीडिया में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह छूट केवल कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ही थी, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन स्वेच्छा से मान्यता प्राप्त पेंशन फंड (Pension Funds) में निवेश करते हैं। अब नए विधेयक (New Bill) ने इस भेद को दूर कर सभी पात्र पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए समान कर छूट (Tax exemptions) का मार्ग प्रशस्त किया है। अब सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कम्यूटेड पेंशन क्या है? (What is commuted pension?)

कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) का अर्थ है मासिक पेंशन किश्तों (Monthly pension installments) में लेने के बजाय एकमुश्त राशि लेना। पेंशनभोगी (Pensioners) को सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद हर महीने पेंशन (Pension ) मिलती है। अगर वह अगले 10 वर्षों तक अपनी पेंशन एक साथ लेना चाहता है, तो उसे कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) कहते हैं। इसके माध्यम से पेंशनभोगी (Pensioners) को एकमुश्त राशि मिलती है, जिसका उपयोग वह अपनी ज़रूरतों या निवेश के लिए कर सकता है।

New Edition

Read Today's E-Magazine

Swipe through the complete digital edition of Urjanchal Tiger right on your screen.

कम्यूटेड पेंशन का लाभ किसे मिलेगा? (Who will get the benefit of commuted pension?)

सभी सरकारी कर्मचारी, जिनमें रक्षाकर्मी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही, निजी क्षेत्र के वे कर्मचारी भी, जिनके नियोक्ता पेंशन योजना (Employer pension plan) संचालित नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं किसी स्वीकृत पेंशन फंड (Pension Funds) में योगदान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक के पहले संस्करण में कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) पर कर छूट (Tax exemptions) के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

लोकसभा प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि धारा 19 की गहन समीक्षा के बाद, समिति ने पाया कि विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) के कराधान में एकरूपता का अभाव था। इसके बाद, इसे सभी के लिए समान कर दिया गया।

कौन सी पेंशन योजनाएँ पात्र होंगी? (Which pension plans will be eligible?)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10A) और धारा 10(23AAB) के तहत स्वीकृत पेंशन फंड (Approved Pension Funds), जैसे कि LIC पेंशन फंड (LIC Pension Fund) और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य फंड, इस कर छूट (Tax exemptions) के पात्र होंगे।

ADVERTISEMENT