सिंगरौली। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर श्री गौरव बैनल के निर्देश पर रजमिलान क्षेत्र में संचालित तीन प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
यह कार्रवाई 3 दिसंबर 2025 को तहसीलदार माड़ा एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिंगरौली द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद की गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के स्थान पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?
जारी नोटिस के अनुसार निम्न व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है
- श्री प्रमोद कुमार जायसवाल
संचालक – न्यू इलाहाबादी स्वीट्स, मेन मार्केट रजमिलान
निरीक्षण में 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त - श्री हरिश्चंद शाह
संचालक – दित्या इंटरप्राइजेज, मेन मार्केट रजमिलान
3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त - श्री संजय कुमार शाह
संचालक – संजय शू सेंटर, मेन मार्केट रजमिलान
3 भरे एवं 3 खाली गैस सिलेंडर जब्त
जब्त किए गए सभी सिलेंडरों को रजमिलान इंडेन ग्रामीण वितरक के प्रबंधक श्री रविचंद शाह को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया है।
किस कानून के तहत हुई कार्रवाई?
कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह कृत्य
- द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000
- धारा 3(1)(ख), 3(1)(ग)
- एवं धारा 7(1)
का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
7 दिनों में जवाब देना होगा
कलेक्टर द्वारा तीनों व्यापारियों को 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में कठोर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सिंगरौली प्रशासन का स्पष्ट संदेश
प्रशासन ने साफ किया है कि घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आगे भी जिलेभर में इसी तरह की सघन जांच अभियान जारी रहेगा।











