Electoral Bond : चुनावी बांड पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, न कि चुनिंदा तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 21 मार्च तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने और इसे सार्वजनिक करने को कहा है।
Electoral Bond : बैंक की गलत छवि पेश की जा रही
न्यायाधीशों ने कहा कि SBI ने उनका आदेश को सही ढंग से नहीं समझा। उन्होंने पूरी जानकारी देने को कहा था। एसबीआई ने इसका पालन नहीं किया। इस दौरान SBI ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि वह पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को तैयार है। एसबीआई के वकील ने दावा किया कि बैंक की गलत छवि पेश की जा रही है।
ये भी पढे – इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए 15,529 करोड़ रुपये, बीजेपी को मिली 50 फीसदी रकम