भारत के चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और अपडेट रखना है। इस प्रक्रिया में हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल किया जाता है और पुराने या डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटा दिए जाते हैं। यह काम सभी बड़े चुनावों से पहले किया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। SIR का मुख्य आधार “एक व्यक्ति, एक वोट” के लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करना है।
ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने का तरीका
चुनाव आयोग ने वोटर्स सर्विस पोर्टल पर SIR फॉर्म ऑनलाइन भरने की सुविधा दी है। इसे भरने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

- आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएँ।
- “Fill Enumeration Form” विकल्प चुनें।
- अपनी स्थिति (राज्य) का चयन करें।

- EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र) भरें और खोजें।
- OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर की पुष्टि करें।
- संबंधित श्रेणी का चयन करें, जैसे आपका नाम पिछली सूची में है या नहीं।
- यदि आवश्यक हो तो रिश्तेदारों के विवरण भरें।
- आधार वेरिफिकेशन पूरा करें।
- फॉर्म की समीक्षा कर सब्मिट करें, ध्यान रहे कि eSign आवश्यक है।
यदि आपका मोबाइल नंबऱ लिंक नहीं है तो पहले फॉर्म 8 से अपडेट करें।
SIR प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज
- EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र नंबर)
- नाम आधार कार्ड से मेल खाना चाहिए
- मोबाइल नंबर EPIC से जुड़ा होना चाहिए
- इंटरनेट कनेक्शन (eSign के लिए)
ये दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करेंगे और प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q – क्या Voter ID होने पर भी SIR फॉर्म भरना जरूरी है?
Ans – हाँ, क्योंकि SIR फॉर्म से आपकी जानकारी की पुष्टि होती है और मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित होता है।
Q – क्या कोई दूसरा व्यक्ति मेरा SIR फॉर्म भर सकता है?
Ans – अगर आप अस्थाई रूप से अनुपस्थित हैं, तो परिवार का कोई सदस्य जो उसी क्षेत्र का वोटर है, फॉर्म भर सकता है।
Q – क्या SIR फॉर्म से पता या अन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं?
Ans – हाँ, आप पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपडेट कर सकते हैं।
Q – अगर समय सीमा छूट गई तो क्या होगा?
Ans – आप बाद में फॉर्म 6 या 8 से नामांकन या सुधार कर सकते हैं, लेकिन SIR के समय सही समय पर फॉर्म भरना बेहतर होता है।










