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School Bag Policy-2020 : मध्य प्रदेश के स्कूलों में एक दिन रहेगा ‘नो बैग डे, दिशानिर्देश जारी

ब्यूरो कार्यालय

Author | Updated: 21 Feb 2024, 11:30 AM IST | 1 min read
School Bag Policy-2020 : मध्य प्रदेश के स्कूलों में एक दिन रहेगा 'नो बैग डे, दिशानिर्देश जारी
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School Bag Policy-2020 : मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के बैग का वजन कम करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्कूल बैग नीति-2020 को सख्ती से लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें आपको सप्ताह में एक बार बिना बैग के स्कूल बुलाना होगा। कक्षा 2 तक बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा।

ये दिशानिर्देश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। इसके मुताबिक, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग की अधिकतम वजन सीमा 2.2 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी। कक्षा तीन से पांच तक के लिए अधिकतम वजन सीमा 2.5 किलोग्राम, कक्षा छह और सात के लिए अधिकतम 3 किलोग्राम, कक्षा आठ के लिए 4 किलोग्राम, कक्षा नौ और दस के लिए 4.5 किलोग्राम है। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए बैग के वजन की सीमा प्रबंधन समिति द्वारा तय की जाएगी।

इस निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। वे हर तीन महीने में स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी।

आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसके तहत स्कूल बैग का वजन कम कर दिया गया है। लगभग दो साल पहले सितंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ निर्देश जारी किये थे। लेकिन स्कूलों में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। नए दिशानिर्देश लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने जारी किए हैं।

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