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PNG Connection Rule : 3 महीने में PNG नहीं ली तो बंद हो सकती है LPG सप्लाई !

सरकार का बड़ा फैसला, PNG कनेक्शन नहीं लेने पर 3 महीने में LPG सप्लाई बंद हो सकती है। जानें नया नियम और असर।

ब्यूरो कार्यालय

Author | Updated: 25 Mar 2026, 05:30 PM IST | 1 min read
PNG कनेक्शन नहीं लेने पर LPG बंद नियम
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केंद्र सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिन इलाकों में PNG पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां अब घरों को तय समय में कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है।

क्या है नया नियम?

सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया है कि जहां PNG इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को 3 महीने के भीतर पाइप्ड गैस कनेक्शन लेना होगा।

यदि कोई परिवार जानबूझकर PNG कनेक्शन नहीं लेता है, तो उसकी LPG सप्लाई बाधित या बंद की जा सकती है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है

  • PNG उपयोग को बढ़ावा देना
  • LPG पर निर्भरता कम करना
  • ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना

सरकार का मानना है कि पाइप्ड गैस से सप्लाई अधिक सुरक्षित और लगातार बनी रहती है।

कंपनियों पर भी सख्ती

अब गैस वितरण कंपनियों को भी समय सीमा के भीतर कनेक्शन देना होगा। वे अब बहाने बनाकर देरी नहीं कर सकेंगी।साथ ही, स्थानीय स्तर पर पाइपलाइन बिछाने में बाधा डालने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

किन्हें मिलेगी छूट?

जहां तकनीकी कारणों से PNG कनेक्शन देना संभव नहीं होगा, वहां उपभोक्ताओं को इस नियम से छूट मिलेगी।

ऐसे मिलेगी जानकारी

सरकार उपभोक्ताओं को PNG उपलब्धता की सूचना देगी

  • SMS के जरिए
  • फोन कॉल या वॉयस मैसेज
  • LPG डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से

देश में करीब 60 लाख घर ऐसे हैं, जहां PNG पाइपलाइन पहले से मौजूद है।

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