Urjanchal Tiger
शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 |

No Live TV Stream Available

Please check back later.

Justice ‍: शादी का झांसा देकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Shabana Parveen

Administrator | Updated: 01 Jun 2023, 08:58 PM IST | 1 min read
Share:
Advertisement

सीधी 1 जून 2023 ।। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शादी का झांसा देकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और 10,000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

बताया गया कि दिनांक 16.10.2021 को अभियोक्त्री ने थाना जमोड़ी में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 16 साल की है, कक्षा-8वी तक पढ़ी-लिखी है। आरोपी सुनील सिंह गोड़ उसके गांव भाठा थाना जमोडी का है, जिसके साथ उसकी करीब तीन साल से फोन पर बात-चीत होती थी। सुनील सिंह गोड़ उसे 2-3 बार घर से बाहर खेत में बुलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गलत काम किया।

अंतिम बार दिनांक 02.10.2021 को उसे जंगल तरफ बुलाया और शादी करने को बोलकर उसे सूरत ले गया एवं कुछ दिन बाद उसे वापस लाकर उसके घर छोड दिया और उससे शादी करने से मना कर दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना जमोड़ी में अभियुक्त सुनील सिंह गोड़ के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 664/2021 अंतर्गत धारा 363,366,376(2)(द) भा.दं.स. एवं पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय – पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी में प्रस्‍तुत किया गया, जहां माननीय विशेष न्‍यायाधीश, पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी की न्‍यायालय के द्वारा सत्र प्र.क्र. 150/21 में आरोपी की अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्‍त सुनील सिंह गोड़ तनय छोटेलाल सिंह गोड़, उम्र लगभग 22 साल, निवासी ग्राम भाठा, थाना जमोड़ी, जिला-सीधी (म0प्र0) को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्‍ड एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से सशस्‍त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती श्रद्धा सिंह, विशेष लोक अभियोजक, जिला न्‍यायालय सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोक्‍त्री को प्रतिकरस्‍वरूप अर्थदण्‍ड की संपूर्ण राशि 11,000/-रू. के साथ – साथ 50,000/-रू. अतिरिक्‍त दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया।

Advertisement

Ad
मिश्रा पॉली क्लीनिक एवं नर्सिंग होम
मिश्रा पॉली क्लीनिक एवं नर्सिंग होम
मोतियाबिंद का आधुनिक मशीनों एवं अनुभवी सर्जन द्वारा सुरक्षित ऑपरेशन
डॉ. के. एल. पांडेय MBBS, MS नेत्र रोग विशेषज्ञ
☎ CALL NOW 6266601178
● बलियरी रोड, रामलीला मैदान के पीछे, बैढ़न, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) 486886