सिंगरौली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के सभागार में पुलिस थानों के प्रभारी एवं प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के सभागार में पुलिस थानों के प्रभारी एवं प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री उमेश कुमार सोनी ने गौहर मोहम्मद बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत सड़क दुर्घटना मामलों की जांच, दावा अधिकरण को सूचना देने तथा बीमा कंपनी को रिपोर्ट भेजने संबंधी कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को दुर्घटना के बाद तैयार की जाने वाली अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (IAR), डीएआर एवं एफएआर की प्रक्रिया एवं कानूनी बारीकियों की जानकारी भी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनोरम तिवारी ने मोटर दुर्घटना अधिनियम एवं हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।






