सिंगरौली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में शांति, सुरक्षा एवं मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गौरव बैनल द्वारा 26 जनवरी को सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, एफएल-2, एफएल-3 एवं एफएल-7 श्रेणी की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके साथ ही जिले की सभी मद्य उत्पादन इकाइयाँ, मदिरा लायसेंस से संबंधित गतिविधियाँ, आर.एस./डब्ल्यू, स्टोर मद्य भण्डारागार, तथा मदिरा का आयात, निर्यात एवं परिवहन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिले मे गणतंत्र दिवस को गरिमा और शांति के साथ मनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गौरव बैनल ने आदेश जारी करते हुए 26 जनवरी 2026 को सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश के अनुसार जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-2, एफएल-3 व एफएल-7 श्रेणी की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही जिले की मद्य उत्पादन इकाइयों, स्टोर मद्य भण्डारागार, तथा मदिरा के आयात, निर्यात और परिवहन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा बिक्री, भंडारण या परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित लायसेंसधारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











