सिंगरौली। जिले मे न्याय और मानवाधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली द्वारा आज जिला जेल बैढ़न में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, नि:शुल्क विधिक सहायता तथा उनके मामलों से जुड़ी आवश्यक जानकारियों से अवगत कराना रहा। अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने सरल भाषा में कानूनी प्रक्रिया समझाते हुए बंदियों को न्याय तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया।
जिले मे न्याय और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला जेल बैढ़न में आज आयोजित विधिक साक्षरता शिविर ने बंदियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया। यह कार्यक्रम माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शिविर में जेल में निरुद्ध बंदियों को कानूनी अधिकारों, उनके मामलों की जानकारी और नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उपस्थित अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने बंदियों से संवाद कर उनके प्रश्नों का समाधान किया और उन्हें न्याय तक पहुँचने के प्रभावी साधनों से अवगत कराया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश श्री मनोरम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सिमरन गुप्ता एवं श्री प्रिंसु मिश्रा, जेल अधीक्षक श्री एल.के. त्रिपाठी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अमित शर्मा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता श्री योगेश शाह एवं श्रीमती वंदना सिंह सहित जेल में ड्यूटीरत चिकित्सक और समस्त स्टाफ मौजूद रहे। शिविर ने यह संदेश दिया कि कानून सिर्फ सजा देने का माध्यम नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने का जरिया भी है, और इस पहल से बंदियों को न्याय तक पहुंचने का भरोसा मिला।










