FASTag Annual Pass 2025 – ₹3000 में 200 टोल ट्रिप, जानें पूरी प्रक्रिया और फायदे

By: News Desk

On: Friday, August 15, 2025 12:39 PM

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FASTag Annual Pass: आज यानी 15 अगस्त से देश में वार्षिक टोल पास (Annual Toll Pass) योजना शुरू होने जा रही है। इस पास की मदद से एक साल तक टोल पर भारी-भरकम रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पास के बारे में बताया कि नए Annual Fastag से मात्र 15 रुपये में Toll Plaza पार किया जा सकेगा। इस पास की कीमत 3000 रुपये रखी गई है, जिसमें 200 ट्रिप शामिल होंगे। एक ट्रिप का मतलब है एक बार Toll Plaza पार करना। यानी प्रति टोल केवल 15 रुपये खर्च होंगे। आइए विस्तार से जानें कि यह Toll Pass कहाँ बनेगा और कैसे काम करेगा।

FASTag वार्षिक पास क्या है?

सबसे पहले, आइए जानते हैं कि FASTag वार्षिक पास क्या है? तो यह वार्षिक टोल पास (Annual Toll Pass) एक प्रकार की प्रीपेड टोल योजना (Prepaid Toll Scheme) है, जो विशेष रूप से कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए बनाई गई है। नए पास की घोषणा करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाज़ा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना और एकल, किफायती लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाना है। टोल प्लाज़ा (Toll Plaza) पर प्रतीक्षा समय को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, इस वार्षिक पास (Annual Pass) का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों के लिए तेज़ और आसान यात्रा अनुभव प्रदान करना है।

खास बात यह है कि इसके लिए लोगों को नया टैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह आपके मौजूदा FASTag से जुड़ा होगा। इसके लिए शर्त यह है कि आपका मौजूदा FASTag सक्रिय होना चाहिए और आपके वाहन के पंजीकरण नंबर से जुड़ा होना चाहिए। यह योजना केवल NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगी। इसके लिए बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जो इसे दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाता है। यह पास हस्तांतरणीय नहीं है। इसका उपयोग केवल पंजीकृत वाहनों के साथ ही किया जा सकता है।

FASTag वार्षिक पास कहाँ काम करेगा?

NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची, जहाँ FASTag वार्षिक पास काम करेगा।

  • राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (श्रीनगर से कन्याकुमारी),
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (दिल्ली से कोलकाता),
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 16 (कोलकाता से पूर्वी तट),
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (उत्तर-दक्षिण गलियारा),
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 27 – पोरबंदर से सिलचर (पूर्व-पश्चिम गलियारा),
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (पुणे से मछलीपट्टनम),
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 3 (आगरा से मुंबई)
  • राष्ट्रीय राजमार्ग 11 (आगरा से बीकानेर)

NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, जहाँ FASTag वार्षिक पास काम करेगा

  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे,
  • मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे,
  • मुंबई-सूरत एक्सप्रेसवे,
  • मुंबई-रत्नागिरी एक्सप्रेसवे,
  • चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे,
  • दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे,
  • अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे
  • ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

यहां काम नहीं करेगा FASTag वार्षिक पास

जिन टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास काम नहीं करेगा, उनमें राज्य राजमार्ग या नगरपालिका टोल रोड शामिल हैं। यहां फास्टैग सामान्य रूप से काम करेगा। यानी आपको टोल पर लगने वाला मूल कर ही चुकाना होगा।

  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे,
  • मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग),
  • अटल सेतु एक्सप्रेसवे,
  • आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे,
  • बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे
  • अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे

FASTag वार्षिक पास को एक्टिव करने की प्रक्रिया (Process to activate Fastag Annual Pass)

  • FASTag वार्षिक पास को केवल राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर सक्रिय करना होगा।
  • इसके लिए, वाहन मालिक को अपने वाहन में लगे FASTag की पात्रता सत्यापित करनी होगी।
  • सत्यापन पूरा होने के बाद, आपको 3000 रुपये का वार्षिक शुल्क देना होगा।
  • आपके भुगतान की पुष्टि के 2 घंटे के भीतर FASTag वार्षिक पास सक्रिय हो जाएगा।
  • यह सक्रियण केवल आपके मौजूदा FASTag पर ही होगा। आपको नया FASTag खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
  • एक बार FASTag वार्षिक पास के लिए भुगतान करने के बाद, यह अगले 1 वर्ष या 200 टोल पास के लिए मान्य होगा।

इन बातों का भी ध्यान रखें

  • FASTag वाहन के विंडशील्ड पर ठीक से लगा होना चाहिए।
  • यह किसी वैध वाहन पंजीकरण संख्या से जुड़ा होना चाहिए, यह ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए।
  • यह केवल केंद्र द्वारा संचालित टोल बूथों पर ही काम करेगा।
  • यह राज्य सरकारों और अन्य राज्य एजेंसियों के टोल प्लाज़ा पर लागू नहीं होगा।
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